एक से बीस दुधारू पशुओं के लिए राज्य पशुपालकों को 15% ब्याज सब्सिडी
उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गुजरात के पशुपालकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना है ताकि वे मवेशियों की खरीद पर बैंक ऋण के खिलाफ ब्याज सब्सिडी(Pashu Sabsidi) प्रदान कर सकें ताकि वे आसानी से मवेशी खरीद सकें और पशुपालन व्यवसाय को अपना सकें।
योग्यता:
गुजरात राज्य में पशुपालन व्यवसाय में शामिल सभी पशुपालकों
योजनाओं के लाभ:
बैंक द्वारा गणना की गई ब्याज दर या अधिकतम 15 प्रतिशत तक ब्याज सब्सिडी योजना(Pashu Sabsidi) के तहत पांच साल की अवधि के लिए उपलब्ध होगी जो कि पशु के यूनिट मूल्य या बैंक द्वारा तय प्रति यूनिट ऋण से कम है। जानवर खरीदने के लिए।
योजना आवेदन:
बैंक से ऋण प्राप्त करने के बाद ikhedut portal पर ऑनलाइन आवेदन करें।
आवेदन करने की तिथि
दिनांक 01/05/2022 प्रति 31/07/2022 तक
प्रवर्तन संगठन:
संबंधित जिले के पशुपालन उप निदेशक/सहायक निदेशक पशुपालन जिला पंचायत प्रवर्तन अधिकारी होंगे।
अन्य निबंधन:
- लाभार्थी सहायता के लिए तभी पात्र होंगे जब उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष 2017-20 में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान के माध्यम से एक इकाई स्थापित करने के लिए ऋण प्राप्त किया हो।
- इस योजना के तहत, चरवाहे को 5 (पांच) वर्षों की अवधि के लिए पशु इकाई का रखरखाव करना होता है। यदि 5 (पांच) वर्ष की इस अवधि के दौरान पशु की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी को अपने खर्च पर या बीमा राशि से या बैंक से ऋण प्राप्त करके एक नया पशु खरीदना होगा और मूल पशु इकाई को बरकरार रखना होगा। इस संबंध में सरकार की ओर से कोई अतिरिक्त सहायता पात्र नहीं होगी।
- व्यक्तिगत सहायता योजनाओं को ikhedut portal पर ऑनलाइन लागू किया जाना चाहिए।
- अधिक जानकारी एवं मार्गदर्शन के लिए जिले के किसी भी पशुपालन कार्यालय से संपर्क करें।
संदर्भ
- www.ikhedut.gujarat.gov.in
- पशुपालन विभाग, पशुपालन विभाग, गुजरात राज्य की सहायता योजनाओं की हैंडबुक